बढ़ती जरूरतों के साथ- साथ मानव उन्नति के लिए यातायात अहम भूमिका निभाते हैं, जिसका उपयोग हमारे देश में बहुत तेज़ी से हो रहा है, बता दें की विशेष उम्र और हर समूह के व्यक्ति यातायात साधन का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको भारत सरकार कुछ नियम और शर्तो के माध्यम से लागू कर रही हैं जैसे कि – 18 वर्ष के नीचे के व्यक्ति यातायात का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तथा 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति यातायात का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTO) के द्वारा अनिवार्य रूप से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हो।
आज इस लेख की मदद से हम आपको Required Documents For Driving Licence के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, इसकी मदद से आपको यह पता लग जाएगा, कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय आपको किन-किन जरुरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है.
ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची
यदि आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जो नीचे लिखें गये हैं तथा विस्ताररूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार लेख को अंत तक जरूर पढ़ें –
- आयु का प्रमाण: स्थायी लाइसेंस बनवाने के लिए आयु मुख्यतः यातायात पर निर्भर करता है यदि उम्मीदवार 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का लाइसेंस बनवाना चाहता है तो उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, यदि उम्मीदवार हैवी ट्रांसपोर्ट या कामार्शियल ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनवाना चाहता है तो उनकी आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए. आयु के प्रमाण के लिए आप आधार कार्ड या अपनी 10वीं की मार्कशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं.
- Adress (पता): उम्मीदवार के पास एड्रेस (पता) सम्बंधित जानकारी के लिए आधार कार्ड या पासपोर्ट या वोटर आईडी या इलेक्ट्रिसिटी बिल होना आवश्यक है.
- जन्म प्रमाणपत्र: इसके अलावा व्यक्ति के जन्म के प्रमाण के लिए भी जरुरी दस्तावेज होने चाहिए कि जरूरत पड़ने पर आवेदक उसे पेश कर सके.
- लर्निंग लाइसेंस: इसके अलावा गर आप स्थायी लाईसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपके लिए लर्निंग लाईसेंस का होना बहुत ही जरुरी है. इसके अलावा आपको आपकी पासपोर्ट साईज फोटो, आवेदन शुल्क और मोबाइल नंबर भी अपने साथ रखना होगा.
- DTC Certificate: यह ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (DTC) एक कोर्स है, इसके अंतर्गत उम्मीदवार को 28 दिन का कोर्स कम्पलीट करना होगा, जिसकी मदद से उम्मीदवार बिना RTO ऑफिस गये ही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है.
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ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार
आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस अलग – अलग प्रकार के होते हैं, यह मुख्यतः वाहन पर निर्भर करते हैं, जैसे भारी वाहन के लिए अलग और हलके वाहन के लिए अलग होते हैं, नीचे आपको ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार दिए गये हैं –
- मोटरसाइकिल विथाउट गियर ड्राइविंग लाइसेंस
- लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस
- हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस
Driving Licence FAQs
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents) की सूची निम्नलिखित है-
आवेदक का आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
ऐड्रेस प्रूफ (वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल)
आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं की मार्कशीट)
लर्निंग लाइसेंस नंबर
हस्ताक्षर
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
जी हाँ, बिना लर्निंग लाईसेंस के आप स्थायी ड्राइविंग लाईसेंस नहीं बनवा सकते हैं.
ड्राइविंग लाईसेंस बनवाने के लिए आप – https://parivahan.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं.