निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा लोगों के लिए जारी किया जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य में निवास कर रहे लोगों के लिए निवास प्रमाणपत्र बनवाना अनिवार्य हैं, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र लोगो के व्यक्तिगत प्रूफ के लिए होता है, निवास प्रमाण पत्र पर आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उसके घर का स्थाई पता, तहसील और थाने का विवरण दिया रहता है।
निवास प्रमाण पत्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है क्योंकि निवास प्रमाण पत्र के द्वारा ही यह साबित होता है कि व्यक्ति कहां का निवासी है और कहां रहता है, निवास प्रमाण पत्र के जरिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लोगों को बहुत सारी सुविधाओं का भी लाभ दिया जाता है जिसमें प्रमुख सुविधा आवास योजना है, आवास योजना में निवास प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है।
हम आज आपको इस लेख के माध्यम से UP Domicile Certificate Online कैसे बनवाएं?, UP Domicile Certificate Status कैसे देखें, इसकी पूरी जानकारी देंगे।
UP Domicile Certificate का संक्षिप्त विवरण
यूपी निवास प्रमाण पत्र जारी कर्ता | उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग |
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
श्रेणी | सरकारी योजना |
लाभार्थी | यूपी राज्य के सभी नागरिक |
UP Domicile Certificate क्या है?
यूपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के स्थाई निवास स्थान का पता चलता है और साथ ही इस प्रमाण पत्र के जरिए उम्मीदवार भारत के किस राज्य और और केंद्र शासित प्रदेश का है यह भी प्रमाणित होता है।
निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरत पड़ती है उसके साथ ही निवास प्रमाण पत्र के माध्यम से आप आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, सरकारी स्कूलों में एडमिशन हेतु, स्कूल कॉलेज में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु, एवं विभिन्न कार्य के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
आवश्यक दस्तावेज
यदि आप अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कई सारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास नीचे बताया गए सभी दस्तावेज होने जरूरी है क्योंकि निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा माल पत्र जारी करने के कुछ नियम बनाए गए है, जिसके तहत ही निवास प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है।
निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है–
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निर्वाचन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्वघोषणा प्रमाण पत्र
- हाईस्कूल या इंटरमीडिएट की मार्कशीट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट साइज फोटो, इत्यादि।
स्वघोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करें
निवास प्रमाणपत्र के लाभ
यदि आपके पास निवास प्रमाणपत्र नहीं है तो आप निवास प्रमाण पत्र योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं नीचे की तरफ निवास प्रमाण पत्र संबंधित सभी लाभ के बारे में बताने वाले हैं जो निम्नलिखित है–
- स्कूल कालेजों में दाखिला लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।
- सरकार द्वारा जारी की गई सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
- सरकारी नौकरी के आवेदन हेतु
- आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र इत्यादि बनवाने के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
- बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में छात्रवृत्ति लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।
- निवास प्रमाण पत्र एक बहुमूल्य प्रमाण पत्र हैं जो सभी लोगों के पास होना जरूरी है।
UP Domicile Certificate Online आवेदन कैसे करें?
- UP Domicile Certificate Online Apply करने के लिए सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट के आधिकारिक वेबसाइट – https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर जाएँ।
- उसके बाद सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) के विकल्प पर क्लिक करें।
- उसके बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा, जिसमें आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद उपर की तरफ “आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा” विकल्प मिलेगा, उसमें से “निवास प्रमाणपत्र” के लिंक पर क्लिक करें, जैसा नीचे इमेज में दर्शाया गया है।
- उसके बाद निवास प्रमाण पत्र का पंजीकरण फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, उसमें मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करें, सबसे पहले ग्रामीण और नगरीय में से किसी एक का चुनाव करें आप जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र का चुनाव करें।
- उसके बाद – अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि एक संबंधित दस्तावेज आदि की जानकारी भरें और मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करे और दर्ज करें पर क्लिक करें और उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें.
- कुछ दिनों बाद आपका निवास कहां पर हो जाएगा जिसको आप लॉगिन करके डाउनलोड कर सकतें हैं।
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाणपत्र आवेदन की स्थिति कैसे जानें?
यदि आपको ऑनलाइन आवेदन किए 5 से 7 दिन बीत चुके हैं और आप अपने निवास प्रमाण पत्र चेक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें –
- यूपी निवास प्रमाणपत्र आवेदन स्टेटस जानने के लिए सबसे पहले आप eDistrict.gov.in आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज खुलने के बाद वहां आपको “प्रमाण पत्र सत्यापन” लिखा एक सर्च का आइकॉन दिखाई देगा उसपर क्लिक करें।
- उसके बाद बॉक्स में आवेदन संख्या दर्ज करें, आवेदन संख्या डालकर सर्च बटन पर क्लिक कर दें।
- आपके सामने UP Domicile Certificate Status खुल जाएगा, जिसको आप देख सकतें हैं।
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक का आधार कार्ड, राशन कार्ड, मार्कशीट स्वघोषणा प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होती है।
निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए स्व घोषणा प्रमाण पत्र ई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या लेख में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
यूपी निवास प्रमाण पत्र बनवाने संबंधित यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है–0522 –2304706