उत्तर प्रदेश, भारत के सभी प्रदेशों में जनसँख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है और इस प्रदेश में 23 करोड़ से अधिक लोग निवास करते हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यूपी में रहने वाले सभी नागरिकों हेतु सभी प्रकार की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए यूपी बोरिंग योजना , उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना और यूपी विधवा पेंशन तथा प्रदेश में किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए UP Kisan Karj mafi Yojana चलाई जा रही है।
प्रदेश में सभी नागरिकों की खुशहाली को देखते हुए प्रदेश सरकार ने दिव्यांग लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए Viklang Pension Yojana की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दिव्यांग नागरिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए तरह-तरह की योजनाएं संचालित कर रही है और इन योजनाओं का लाभ सभी दिव्यांगजनों को मिल रहा है जिससे वे आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं। प्रदेश के दिव्यांग व्यक्ति विकलांग पेंशन लिस्ट 2023 के जरिए अपना नाम चेक कर सकते हैं.
योजना का संक्षिप्त विवरण
विभाग | सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
संचालित क्षेत्र | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के दिव्यांग नागरिक |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
योजना का उद्देश्य | दिव्यांग नागरिक को आर्थिक सहायता देना |
पेंशन राशि | 500/- रुपये प्रति महीने |
श्रेणी | सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/ |
Viklang Pension Yojana UP क्या है?
सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा वर्ष 2016 में यूपी में रहने वाले सभी विकलांग नागरिकों के जीवन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तथा उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए Viklang Yojana UP को संचालित किया गया, जिसके माध्यम से प्रदेश के सभी दिव्यांग जन को 500/- रुपये की राशि प्रतिमाह उनके खाते में सीधे भेजी जाती है।
उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे महिला व पुरुष हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण कोई नौकरी या व्यवसाय करने में असमर्थ हैं। ऐसे लोगों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के यूपी सरकार के द्वारा इस को चलाकर उनको आर्थिक मदद की जा रह है। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन का उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को आर्थिक मदद देकर उनकी जीवन को सरल और आसान बनाना है।
पात्रता
उत्तर प्रदेश Divyang Pension Yojana के लिए आवेदन हेतु इच्छुक उम्मीदवार के पास निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए-
- उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- उम्मीदवार के नाम पर कोई चार पहिया या तीन पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
- उम्मीदवार, न्यूनयम 40% दिव्यांग हो।
- उम्मीदवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
- उम्मीदवार अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है तो उसके परिवार की वार्षिक आय 46080/- रुपये तथा अगर वे शहरी क्षेत्रों में रहता हो तो उसके परिवार की वार्षिक आय 56460/- रुपये होनी चाहिए।
- उम्मीदवार अन्य किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजना का लाभ नही उठा रहा हो।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड (पहचान पत्र)
- आय प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाणपत्र
- किसी बैंक में खाता तथा उसका पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- विकलांगता प्रमाणपत्र
लाभ
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से योग्य उम्मीदवार को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं-
- इस योजना से विकलांग व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेंगे।
- इस योजना से विकलांग व्यक्तियों का जीवन सरल और सुगम होगा।
- विकलांग योजना के माध्यम से यूपी सरकार सभी विकलांग व्यक्तियों के खाते में 500/- रुपये की राशि प्रति माह भेजती है।
- इस योजना से मिलने वाले पैसों की विकलांग व्यक्ति खुद की जीविका आसानी से चला सकेंगे।
- इस योजना के तहत सरकर सीधे दिव्यांग व्यक्तियों के खाते में पैसा भेजती है।
ऐसे करें Viklang Pension UP हेतु ऑनलाइन आवेदन
UP Viklang Pension Yojana हेतु आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार निम्नलिखित चरणों का पालन करके उत्तर प्रदेश विकलांग योजना हेतु आवेदन कर सकते हैं-
- उम्मीदवार को सबसे पहले इसके आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद उम्मीदवार को मुख्य पेज पर कुछ पेंशन योजनाओं के नाम दिखेंगे, जिनमें से उम्मीदवार “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना” पर क्लिक करें।

- इसके बाद अब आपके फ़ोन पर एक नया विंडो खुलेगा और यहाँ पर आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” का विकल्प दिखेगा।

- उम्मीदवार इस विकल्प पर क्लिक करें। अब आपके स्क्रीन पर एक फॉर्म खुलेगा।
- इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे- जिले का नाम, तहसील का नाम, आवेदक का नाम, लिंग, आय तथा अन्य सभी मांगी गई जानकारी दर्ज करें।

- इनके बाद आपको अपनी सहमति दर्ज करनी होगी और कैप्चा कोड दर्ज करके फॉर्म को “सबमिट” करना होगा।

- अग्रलिखित सभी चरणों को फॉलो करने के बाद आपका यूपी दिव्यांग योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा।
UP Viklang Yojana Status Check कैसे करें?
यूपी विकलांग योजना पंजीकरण का स्टेटस चेक करने के लिए उम्मीदवार निम्नलिखित चरणों को फॉलो करें-
- उम्मीदवार “स्टेटस चेक करें” पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके स्क्रीन पर तीन विकल्प दिखाई देंगे, यहाँ आपको ” आवेदन की स्थिति जानने हेतु लॉगिन करें” पर क्लिक करना है।

- अब आपसे कुछ जानकारी जैसे – पंजीकृत आईडी औए पासवर्ड मांगी जाएगी तथा उसके नीचे आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।

- अंतिम उम्मीदवार लॉगिन बटन पर क्लिक करें, अब आपके फॉर्म की स्थिति आपके स्क्रीन पर खुल जाएगी।
यहाँ से देखें विकलांग पेंशन लिस्ट यूपी
- विकलांग पेंशन लिस्ट यूपी के लिए उम्मीदवार सबसे पहले इसके आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद उम्मीदवार को मेन पेज के “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना” पर क्लिक करें।
- अब नये पेज पर कुछ नीचे जाने पर आपको “पेंशनर सूची” दिखाई देगी। उम्मीदवार इन सूचियों में से “पेंशनर सूची (2022-23) पर क्लिक करें।

- आपके सामने सभी जिलों की लिस्ट खुल जाएगी, उम्मीदवार अपने जिले का चुनाव करें तथा इसके बाद अपने तहसील और ग्राम सभा का चुनाव करने के बाद आप अपना लिस्ट में देख सकते हैं।
महत्वपूर्ण प्रश्न
यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत 500/- रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलती है।
यूपी दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने हेतु 40% दिव्यांगता आवश्यक है।
यूपी विकलांग योजना हेतु उम्मीदवार https://sspy-up.gov.in के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विकलांग पेंशन लिस्ट 2023 देखने के लिए आप https://sspy-up.gov.in पर विजिट कर सकते हैं.