उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा से ही गरीब तथा नीचे वर्ग के लोगों को नई-नई योजना चलाकर मदद पहुँचाती रही है और कुछ योजनाओं का लाभ आज भी उत्तर प्रदेश के गरीब तथा बुजुर्ग महिलाओं तथा पुरुषों को मिल रहा है। ऐसी ही एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी के विधवा महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, विधवा पेंशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में रहने वाली सभी विधवा निराश्रित महिलाओं को उनके बच्चों तथा परिवार के भरण-पोषण के लिए उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन के माध्यम से आर्थिक मदद देती है।
Vidhwa Pension UP का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में रहने वाले गरीब विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद देकर उनकी स्थिति में सुधार करना तथा उनके बच्चों को एक सुनहरा भविष्य देना है. हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि 500/- रुपये में वृद्धि करनी की बात कही गई है, इस लेख के माध्यम से आज हम इस योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे.
महत्वपूर्ण लिंक
रजिस्ट्रेशन करें | लॉगिन करें |
रजिस्ट्रेशन नंबर पुनः प्राप्त करें | लिस्ट देखें |
मोबाइल नंबर अपडेट करें | आधिकारिक वेबसाइट |
योजना का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विधवा योजना 2023 |
प्रदेश का नाम | उत्तर प्रदेश |
विभाग का नाम | उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग |
लाभार्थी की योग्यता | केवल विधवा महिलाओं के लिए (पति के मरणोपरांत) |
आयु-सीमा | 18 वर्ष से 60 वर्ष तक। |
योजना के तहत मिलने वाली राशि | 500/- रुपये प्रति माह (06 हजार रुपये वार्षिक) |
योजना का उद्देश्य | विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता हेतु |
श्रेणी | सरकारी योजना |
टोल फ्री नंबर | 18004190001 |
आवेदन | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in |
यूपी विधवा पेंशन योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है जिसके तहत प्रदेश की विधवा (पति के मरणोपरांत) महिलाओं को 500/- रुपये प्रति माह आर्थिक मदद के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उनके खातों में भेजी जाती है। इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश निवासी महिला जिनका किसी कारणवश पति की मृत्यु हो चुकी हो, योग्य मानी जाती हैं।
इस योजना का उद्देश्य यूपी की सभी 2 लाख से कम वार्षिक आय वाली विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने है, जिससे वे अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें और परिवार का भरण-पोषण कर सकें। इस योजना के माध्यम से यूपी सरकार प्रदेश में गरीबी, अशिक्षा मिटाना तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है तथा इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को पति के मृत्यु के बाद घर के दायित्व को निभाने में मदद करना भी है।
पात्रता
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए इच्छुक उम्मीदवारों पास निम्नलिखित योग्यता होनी है-
- इस योजना का लाभ के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही योग्य हैं।
- इस योजना हेतु केवल उत्तर प्रदेश में रहनी वाली महिलाओं ही योग्य हैं।
- इस योजना का लाभ केवल विधवा यानी जिन महिलाओं के पति की किसी कारणवश मृत्यु हो चुकी हो, योग्य मानी जायेंगी।
- इस योजना का लाभ केवल बीपीएल कार्ड धारकों को मिल सकता है।
- इस योजना के लिए आवेदन करने वाली महिला की वार्षिक आय 02 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- इस योजना हेतु इच्छुक महिला उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- आवेदिका को भारत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कोई पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो।
- अगर कोई महिला पति के मृत्यु के बाद दूसरी शादी करती है तो वो महिला इस योजना के लिए योग्य नहीं मानी जाएंगी।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निर्वाचन कार्ड (मतदाता पत्र)
- आय प्रमाणपत्र
- बैंक खाता पासबुक
- जन्म प्रमाणपत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- निवास प्रमाणपत्र
- पति का मृत्यु प्रमाणपत्र
विधवा पेंशन UP रजिस्ट्रेशन करने की प्रकिया
- उम्मीदवार सर्वप्रथम यूपी विधवा पेंशन योजना आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर जाएं।
- इसके बाद उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट के मेन पेज पर “निराश्रित महिला पेंशन” पर क्लिक करें।

- इसके बाद उम्मीदवार “ऑनलाइन आवेदन करें” का ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई देखा, उम्मीदवार इस लिंक पर क्लिक कर आगे बढ़े।

- इसके बाद उम्मीदवार को आवेदिका से संबंधित सभी विवरण जैसे- जिला का नाम, तहसील का नाम, आवेदिका का नाम, लिंक और जन्मतिथि आदि की जानकारी सही-सही भरें।

- उम्मीदवार के द्वारा सभी विवरण देने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। आवेदिका का सफलता पूर्वक रजिस्ट्रेशन होने के बाद उम्मीदवार को एक आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। उम्मीदवार इसका उपयोग लॉगिन हेतु करें।
यूपी विधवा पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन करने के बाद आईडी और पासवर्ड प्राप्त होने के बाद लॉगिन करना होता, लॉगिन करने हेतु उम्मीदवार निम्नलिखित चरण को फॉलो करें-
- इस योजना हेतु रजिस्ट्रेशन कर चुके उम्मीदवारों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट SSPY UP मेन पेज पर जाना होगा।
- उसके बाद उम्मीदवार “निराश्रित महिला पेंशन” पर क्लिक करें।
- इसके बाद उम्मीदवार के स्क्रीन पर “आवेदक लॉगिन” का ऑप्शन दिखाई देगा।

- उम्मीदवार आवेदक लॉगिन पर क्लिक करें।
- इसके बाद उम्मीदवार को योजना का नाम चुनने का ऑप्शन आएगा।

- उम्मीदवार “WIDOW PENSION” पर क्लिक करें।

- इसके बाद नीचे दिए गए बॉक्स में आईडी डाले और उसके नीचे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाले।
- इसके बाद आपके फोन पर एक OTP प्राप्त होगा, उसने “ENTER OTP” वाले बॉक्स में भरें।
- आईडी और ओटीपी भरने के बाद उम्मीदवार को नीचे एक कोड दिखाई देगा, कोड को “Enter Code Here” लिखित बॉक्स में भरें।
- इसके बाद उम्मीदवार लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर दें, उम्मीदवार का आईडी सफलता पूर्वक लॉगिन हो जाएगा।

आवेदन की स्थिति चेक
उम्मीदवार को अगर Vidhwa Pension Status चेक करना है तो वे निम्नलिखित चरणों को फॉलो करें-
- उम्मीदवार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद उम्मीदवार “निराश्रित महिला पेंशन” पर क्लिक करें।
- इसके बाद “आवेदक लॉगिन” पर क्लिक करें तथा अपना रेफरेंस नंबर डाले।
- इसके बाद आपके फॉर्म की स्थिति आपको पता चल जाएगी।
Vidhwa Pension लिस्ट उत्तर प्रदेश
- विधवा पेंशन लिस्ट यूपी 2022-23 देखने के लिए उम्मीदवार यूपी विधवा योजना की आधिकारिक वेबसाइट – https://sspy-up.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद उम्मीदवार “निराश्रित महिला पेंशन” पर क्लिक करें।
- इसके बाद नीचे पेंशनर सूची आपको दिखाई देगी।

- उम्मीदवार जिले का नाम तथा ब्लॉक का नाम और पंचायत का नाम दर्ज कर विधवा पेंशन लिस्ट 2023 में अपना नाम चेक कर सकते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन एक योजना है, जिसके माध्यम से यूपी में विधवा महिलाओं को प्रदेश सरकर की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की सूची, योजना की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
यूपी विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को पांच सौ रुपये की राशि प्रति माह दी जाती है।
यूपी विधवा पेंशन हेतु केवल उत्तर प्रदेश की गरीब विधवा महिला योग्य हैं।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।